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04 नव. 2026•
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मणिपुर हिंसा मामले में तीसरी पीड़ित को पेश करने का CBI को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Diliff
अपराध

मणिपुर हिंसा मामले में तीसरी पीड़ित को पेश करने का CBI को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

✍️ India Today 🗓 04 नव. 2026, 06:38 AM 👁 3
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सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर संघर्ष से जुड़े यौन हिंसा मामले में तीसरी पीड़ित को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए CBI को निर्देश दिया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर में यौन हिंसा से जुड़े एक मामले के संदर्भ में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को विशेष निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने एजेंसी को इस मामले की तीसरी पीड़ित को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है।

यह निर्देश मणिपुर में जातीय तनाव के दौरान हुए गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों और अपराधों की न्यायिक निगरानी का हिस्सा है। अदालत की यह हस्तक्षेप इस बात की गंभीरता को दर्शाता है कि पीड़ितों के साथ होने वाली कानूनी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किया जाए।

CBI इस घटना की जांच कर रहा है, और अदालत का यह आदेश यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ित की स्थिति और बयान न्यायिक उपस्थिति में दर्ज किए जाएं। कानूनी प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि वे इस आदेश के पालन को आगामी सुनवाई में देखेंगे।
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