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शिक्षा
राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार की अपील खारिज, टीएसपी शिक्षक भर्ती में रास्ता साफ
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 31 अक्टू. 2026, 11:36 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने 2018 के लेवल-2 विज्ञान-गणित शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी है। अदालत ने शीतल अमेटा को टीएसपी श्रेणी में विचार करने का निर्देश दिया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने 2018 में हुए लेवल-2 विज्ञान और गणित शिक्षक भर्ती से जुड़े विवाद में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा दायर की गई विशेष अपील को खारिज कर दिया, जिससे इस श्रेणी में नियुक्ति प्रक्रिया के सामने खड़े प्रक्रियात्मक बाधाएं हट गई हैं।
अदालत ने विशेष रूप से अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शीतल अमेटा को जनजाति उपयोजना (टीएसपी) उप-श्रेणी के तहत विचार किया जाए। यह आदेश सुनिश्चित करता है कि चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी की आरक्षित कोटा में पात्रता को ध्यान में रखा जाए, जो कि पिछली प्रक्रिया में विवाद का विषय था।
यह फैसला राजस्थान में 2018 के शिक्षक भर्ती चक्र के लंबे कानूनी संघर्ष में एक बड़ी कड़ी है। सरकार की अपील को खारिज करके हाईकोर्ट ने शिक्षा क्षेत्र में टीएसपी अभ्यर्थियों के लिए न्यायिक संरक्षण को बल दिया है। अब प्रशासनिक अधिकारियों को अदालत के आदेशों के अनुरूप कार्रवाई कर नियुक्तियां अंतिम रूप देने की उम्मीद है।
अदालत ने विशेष रूप से अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शीतल अमेटा को जनजाति उपयोजना (टीएसपी) उप-श्रेणी के तहत विचार किया जाए। यह आदेश सुनिश्चित करता है कि चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी की आरक्षित कोटा में पात्रता को ध्यान में रखा जाए, जो कि पिछली प्रक्रिया में विवाद का विषय था।
यह फैसला राजस्थान में 2018 के शिक्षक भर्ती चक्र के लंबे कानूनी संघर्ष में एक बड़ी कड़ी है। सरकार की अपील को खारिज करके हाईकोर्ट ने शिक्षा क्षेत्र में टीएसपी अभ्यर्थियों के लिए न्यायिक संरक्षण को बल दिया है। अब प्रशासनिक अधिकारियों को अदालत के आदेशों के अनुरूप कार्रवाई कर नियुक्तियां अंतिम रूप देने की उम्मीद है।