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01 नव. 2026•
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कर्नाटक में सरकारी और निजी कार्यालयों में कन्नड़ झंडा लगाने का कानून लाएगी सरकार
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of External Affairs
राजनीति

कर्नाटक में सरकारी और निजी कार्यालयों में कन्नड़ झंडा लगाने का कानून लाएगी सरकार

✍️ India Today 🗓 01 नव. 2026, 05:39 PM 👁 3
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कर्नाटक उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार कानून लाएगी जिसके तहत सरकारी और निजी कार्यालयों में कन्नड़ झंडा लहराना अनिवार्य होगा।

कर्नाटक राज्य सरकार ने सरकारी और निजी कार्यालयों में कन्नड़ झंडे को प्रदर्शित करने के लिए एक नया कानून लाने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के सभी क्षेत्रों में भाषाई पहचान और सांस्कृतिक गर्व को बढ़ावा देना है।

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने यह घोषणा करते हुए कहा कि इस कानून के माध्यम से सरकारी और निजी संस्थानों में राष्ट्रीय झंडे के साथ कन्नड़ झंडे को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। यह कदम कन्नड़ को राज्य की प्रमुख भाषा के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

प्रस्तावित कानून के तहत संभवतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी संगठनों दोनों को इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन का पालन करना होगा। हालांकि, बिल के पेश किए जाने की विशिष्ट समय-सीमा की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकार ने इन प्रावधानों को लागू करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
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