📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / NorbertNagel
बिज़नेस
जबलपुर: बैंक को बिना लोन दिए कटी किस्तों के 1.57 लाख रुपये लौटाने का आदेश
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 01 नव. 2026, 04:36 PM
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जबलपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बिना जारी किए गए ऋण की छह किस्तों के 1,57,059 रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है।
जबलपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। आयोग ने बैंक को 1,57,059 रुपये लौटाने का निर्देश दिया है, क्योंकि ग्राहक के खाते से छह किस्तें कटी गईं, हालांकि बैंक ने कभी भी ऋण राशि जारी नहीं की थी।
आदेश के तहत बैंक को लौटाए गए राशि पर 7 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। आयोग ने पाया कि बैंक ने प्रमाणित ऋण राशि ग्राहक को नहीं दी, फिर भी मासिक किस्तों के रूप में उनके खाते से धनराशि काटते रहे, जिससे ग्राहक को आर्थिक नुकसान हुआ।
मुख्य राशि और ब्याज के अलावा, बैंक को 18,000 रुपये की क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। साथ ही, बैंक को इस मामले में हुए विवाद व्यय भी वहन करने होंगे। यह फैसला बैंकों के लिए एक चेतावनी है कि वे ऋण जारी करने की पुष्टि के बिना EMI की कटौती न करें।
आदेश के तहत बैंक को लौटाए गए राशि पर 7 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। आयोग ने पाया कि बैंक ने प्रमाणित ऋण राशि ग्राहक को नहीं दी, फिर भी मासिक किस्तों के रूप में उनके खाते से धनराशि काटते रहे, जिससे ग्राहक को आर्थिक नुकसान हुआ।
मुख्य राशि और ब्याज के अलावा, बैंक को 18,000 रुपये की क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। साथ ही, बैंक को इस मामले में हुए विवाद व्यय भी वहन करने होंगे। यह फैसला बैंकों के लिए एक चेतावनी है कि वे ऋण जारी करने की पुष्टि के बिना EMI की कटौती न करें।