📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sourabh.biswas003
अपराध
बिहार अलकतरा घोटाले के ट्रांसपोर्टर को 16 महीने जेल व 29 लाख जुर्माना
✍️ Amar Ujala · Patna
🗓 30 अक्टू. 2026, 12:46 PM
👁 3
पटना की सीबीआई विशेष अदालत ने अलकतरा घोटाले में शामिल ट्रांसपोर्टर डी.एन. सिंह को 1 साल 4 महीने 18 दिन की सजा और 29 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया।
पटना की सीबीआई विशेष अदालत ने अलकतरा घोटाले में शामिल ट्रांसपोर्टर डी.एन. सिंह (उर्फ डीएन सिंह) को एक साल, चार महीने और अठारह दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने 29 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अलकत्रा मामला, जो बिहार में बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय रहा, सरकारी कल्याण योजना से जुड़े निधियों के दुरुपयोग से जुड़ा है। इस योजना में परिवहन कार्य संभालने वाले सिंह को निधियों के अपवर्जन में सहायक पाया गया, जिससे उन्हें कानूनी और नैतिक दोनों उल्लंघन के लिए दण्डित किया गया।
सजा के साथ अदालत ने जुर्माने का भुगतान निर्धारित समय में करने का आदेश दिया और सिंह को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिया। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों में जुड़े निजी एवं सरकारी पक्षों की जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए लिया गया है।
अलकत्रा मामला, जो बिहार में बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय रहा, सरकारी कल्याण योजना से जुड़े निधियों के दुरुपयोग से जुड़ा है। इस योजना में परिवहन कार्य संभालने वाले सिंह को निधियों के अपवर्जन में सहायक पाया गया, जिससे उन्हें कानूनी और नैतिक दोनों उल्लंघन के लिए दण्डित किया गया।
सजा के साथ अदालत ने जुर्माने का भुगतान निर्धारित समय में करने का आदेश दिया और सिंह को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिया। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों में जुड़े निजी एवं सरकारी पक्षों की जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए लिया गया है।