📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत रद्द, दिसंबर तक सरेंडर की मांग
✍️ Amar Ujala · Patna
🗓 30 अक्टू. 2026, 11:52 AM
👁 3
सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्या मामले में अनंत सिंह को दी गई जमानत रद्द कर दी है और उन्हें दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है।
पूर्व जदयू नेता अनंत सिंह, जिन्हें इस वर्ष पार्टी से निष्कासित किया गया था, दुलारचंद यादव हत्या मामले में जमानत प्राप्त कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने अब उस जमानत को रद्द कर दिया है और आदेश दिया है कि सिंह को दिसंबर तक सरेंडर करना होगा।
12 अक्टूबर को जारी इस आदेश में अदालत ने हत्या के गंभीर आरोप और भगने के जोखिम को प्रमुख कारण बताया है। अदालत ने यह भी बताया कि जमानत मूल रूप से कुछ शर्तों पर दी गई थी, जिन्हें सिंह ने पालन नहीं किया है।
जमानत रद्द होने के बाद, सिंह को मुकदमे के दौरान हिरासत में लेने की संभावना है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे उसे गिरफ्तार करके आवश्यकतानुसार अदालत में पेश करें।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम उच्च‑प्रोफ़ाइल हत्या मामलों पर न्यायपालिका के कठोर रुख को दर्शाता है और यह स्पष्ट करता है कि गंभीर अपराधों में जमानत एक सुरक्षा कवच नहीं होगी।
12 अक्टूबर को जारी इस आदेश में अदालत ने हत्या के गंभीर आरोप और भगने के जोखिम को प्रमुख कारण बताया है। अदालत ने यह भी बताया कि जमानत मूल रूप से कुछ शर्तों पर दी गई थी, जिन्हें सिंह ने पालन नहीं किया है।
जमानत रद्द होने के बाद, सिंह को मुकदमे के दौरान हिरासत में लेने की संभावना है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे उसे गिरफ्तार करके आवश्यकतानुसार अदालत में पेश करें।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम उच्च‑प्रोफ़ाइल हत्या मामलों पर न्यायपालिका के कठोर रुख को दर्शाता है और यह स्पष्ट करता है कि गंभीर अपराधों में जमानत एक सुरक्षा कवच नहीं होगी।