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02 नव. 2026•
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में दिवाली के लिए प्रमाणित ग्रीन फायरक्रैकर्स की अनुमति दी, समय सीमा निर्धारित
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Goutam1962
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में दिवाली के लिए प्रमाणित ग्रीन फायरक्रैकर्स की अनुमति दी, समय सीमा निर्धारित

✍️ NDTV 🗓 02 नव. 2026, 04:49 PM 👁 3
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सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली की पूर्व संध्या और दिन दिल्ली में प्रमाणित ग्रीन फायरक्रैकर्स की अनुमति दी, उपयोग का समय सुबह 6‑7 बजे और शाम 8‑10 बजे तक सीमित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आगामी दिवाली के अवसर पर प्रमाणित ग्रीन फायरक्रैकर्स की बिक्री और उपयोग को मंजूरी दी है। यह आदेश पर्यावरण संगठनों और नगर निकायों की धूम्रपान‑प्रदूषण को रोकने की मांगों के बाद आया है।

अदालत ने फायरक्रैकर्स के फोड़ने के समय को दो संक्षिप्त अंतराल तक सीमित किया है: दिवाली की पूर्व संध्या और दिवाली के दिन सुबह 6:00 से 7:00 बजे तथा शाम 8:00 से 10:00 बजे तक। इन समयों के बाहर किसी भी प्रकार के फायरक्रैकर्स का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल सरकारी मान्यता प्राप्त ग्रीन लेबल वाले फायरक्रैकर्स ही बेचे जाएँ और विक्रेताओं को यह प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर मौजूदा ध्वनि और वायु‑प्रदूषण नियमों के तहत दंड लगाया जा सकता है।

पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि ग्रीन फायरक्रैकर्स से उत्सर्जित कण और सल्फर यौगिक कम होते हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि अपेक्षित स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए कड़ी निगरानी आवश्यक होगी।
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