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राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा से जवाब मांगा
✍️ India Today NE
🗓 27 अक्टू. 2026, 10:50 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने जमैटिया पारंपरिक कानून के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर त्रिपुरा सरकार को जवाब देने के लिए कहा है।
भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने त्रिपुरा सरकार को जमैटिया पारंपरिक कानून के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। पीआईएल का तर्क है कि उल्लिखित प्रावधान भेदभावपूर्ण है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अदालत ने त्रिपुरा सरकार से पीआईएल पर जवाब देने के लिए समय सीमा तय की है। सरकार के जवाब के बाद मामला आगे की कानूनी प्रक्रियाओं में जाएगा।