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अपराध
राजस्थान हाईकोर्ट ने मानसिक क्रूरता के मामले में तलाक का फैसला बरकरार रखा
✍️ Amar Ujala · Jodhpur
🗓 27 अक्टू. 2026, 11:39 AM
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक मामले में पारिवारिक अदालत के तलाक के फैसले को बरकरार रखा है, जहाँ पत्नी ने लंबे समय तक शारीरिक संबंध से इनकार करने के कारण पति द्वारा मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया था।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक विवाह विवाद से जुड़े मामले में पारिवारिक अदालत के तलाक के फैसले को बरकरार रखते हुए पत्नी की दोनों अपीलें खारिज कर दीं। पत्नी ने अपने पति द्वारा लंबे समय तक शारीरिक संबंध से इनकार करने के कारण मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया था। उच्च न्यायालय ने सबूतों और प्रस्तुत तर्कों की समीक्षा के बाद फैसला सुनाया कि पत्नी के आरोप सत्य हैं और निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया।