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देश
राजस्थान हाईकोर्ट ने बालो के लिए निर्धारित समय सीमा पर फैसला सुनाया
✍️ Amar Ujala · Jodhpur
🗓 27 अक्टू. 2026, 09:37 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अंतरिम भरण-पोषण की वसूली के लिए 12 महीने की सीमा आदेश पारित होने की तारीख से गिनी जाएगी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम भरण-पोषण की वसूली के लिए 12 महीने की सीमा के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति फरजंद अली की पीठ ने पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि 12 महीने की सीमा आदेश पारित होने की तारीख से गिनी जाएगी। यह निर्णय राज्य में बालो के लिए भरण-पोषण की वसूली के लिए समय सीमा को स्पष्ट करता है।