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02 नव. 2026•
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राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर के पृथ्वीराज नगर योजना में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए सख्त निर्देश दिए
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Jakub Hałun
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राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर के पृथ्वीराज नगर योजना में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए सख्त निर्देश दिए

✍️ Amar Ujala · Rajasthan 🗓 02 नव. 2026, 10:36 AM 👁 3
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राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर के पृथ्वीराज नगर योजना में प्राकृतिक जल स्रोतों, जल निकासी मार्गों और जलग्रहण क्षेत्रों के संरक्षण हेतु सख्त निर्देश जारी किए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने आज निर्देश दिया कि अजमेर के पृथ्वीराज नगर योजना के तहत सभी विकास कार्यों को मौजूदा प्राकृतिक जल स्रोतों, जल निकासी मार्गों और जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण करना अनिवार्य है। अदालत ने बताया कि इन जल सुविधाओं में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या परिवर्तन पर्यावरणीय सुरक्षा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। इस निर्देश का उद्देश्य जलभराव को रोकना, भूजल पुनर्भरण को बनाए रखना और स्थानीय जैव विविधता की रक्षा करना है।

पृथ्वीराज नगर परियोजना, जो एक प्रमुख शहरी विकास पहल है, को क्षेत्र के जल संसाधनों पर संभावित प्रभाव के कारण पर्यावरण समूहों से आलोचना का सामना करना पड़ा है। इन संरक्षणात्मक उपायों को लागू करके, अदालत शहरी विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रही है।

अजमेर नगर निगम के अधिकारियों ने कहा है कि वे अदालत के आदेशों का पालन करेंगे और परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की समीक्षा करेंगे। यह निर्णय राजस्थान के अन्य विकास परियोजनाओं के लिए एक मिसाल कायम करने की संभावना रखता है।
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