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अपराध
साइबर ठगी के आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट ने फिर से जमानत से इनकार
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 27 अक्टू. 2026, 08:38 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर ठगी के आरोपियों को तीसरी बार जमानत से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर ठगी के आरोपियों मेघराज सैनी और करण यादव को तीसरी बार जमानत से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पिछली याचिकाओं के बाद परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है, जिससे जमानत देने में संकोच किया जा रहा है। कोर्ट ने ट्रायल जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं।