📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Satdeep Gill
देश
एलपीयू हिंसा: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 72 घंटे में केंद्र को रिपोर्ट सौंपने का आदेश
✍️ Amar Ujala · Punjab
🗓 04 नव. 2026, 09:37 PM
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एलपीयू हिंसा मामले की जांच रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को सौंपने का निर्देश दिया है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में हुए हिंसा मामले की जांच को लेकर कड़ी सख्ती दिखाई है। अदालत ने पंजाब राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को सौंप दे।
कोर्ट के इस आदेश का उद्देश्य मामले में पारदर्शिता और तेजी लाना है। रिपोर्ट को केंद्र को भेजने के निर्देश से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि घटना की परिस्थितियों और स्थानीय जांच की प्रगति पर उच्च स्तर पर समीक्षा हो सके।
इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए भी एक स्पष्ट समयसीमा तय की है। रिपोर्ट प्राप्त होने के सात दिन के भीतर, केंद्र सरकार को यह निर्णय लेना होगा कि क्या इस मामले की जांच को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपा जाना चाहिए या नहीं।
यह न्यायिक हस्तक्षेप घटना की गंभीरता को दर्शाता है और जांच प्रक्रिया में एक स्पष्ट, जवाबदेह रास्ते की आवश्यकता पर जोर देता है, जिससे सभी प्रासंगिक अधिकारियों को समय पर शामिल किया जा सके।
कोर्ट के इस आदेश का उद्देश्य मामले में पारदर्शिता और तेजी लाना है। रिपोर्ट को केंद्र को भेजने के निर्देश से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि घटना की परिस्थितियों और स्थानीय जांच की प्रगति पर उच्च स्तर पर समीक्षा हो सके।
इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए भी एक स्पष्ट समयसीमा तय की है। रिपोर्ट प्राप्त होने के सात दिन के भीतर, केंद्र सरकार को यह निर्णय लेना होगा कि क्या इस मामले की जांच को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपा जाना चाहिए या नहीं।
यह न्यायिक हस्तक्षेप घटना की गंभीरता को दर्शाता है और जांच प्रक्रिया में एक स्पष्ट, जवाबदेह रास्ते की आवश्यकता पर जोर देता है, जिससे सभी प्रासंगिक अधिकारियों को समय पर शामिल किया जा सके।