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अपराध
एमपी हाईकोर्ट ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर अधिकारियों की कार्यशैली पर उठाई चिंता
✍️ Amar Ujala · Gwalior
🗓 27 अक्टू. 2026, 08:40 AM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बिलौआ में अवैध खनन और ट्रकों में ओवरलोडिंग मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बिलौआ में अवैध खनन और ट्रकों में ओवरलोडिंग मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने अधिकारियों की इस समस्या का समाधान न करने पर चिंता व्यक्त की है। यह आलोचना बिलौआ क्षेत्र में अवैध खनन और ट्रकों में ओवरलोडिंग के मामले में आई है। अधिकारियों को कोर्ट में अपनी कार्रवाई का स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया है।