📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pacific Mathura
अपराध
मथुरा कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
✍️ Amar Ujala
🗓 31 अक्टू. 2026, 12:43 PM
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मथुरा की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के यौन शोषण के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.43 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में मथुरा की एक विशेष अदालत ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला ऐसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई के लिए नामित अदालत द्वारा सुनाया गया है।
अदालत ने आरोपी को एक नाबालिग बच्ची के यौन शोषण का दोषी पाया। आजीवन कारावास की कठोर सजा के साथ, न्यायिक निकाय ने दोषी व्यक्ति पर 1.43 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इस मामले की पैरवी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) शामिल थी, जिसने अपराधी को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। यह सजा बच्चों की सुरक्षा और अपराधियों के लिए कड़ी दंड सुनिश्चित करने की न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
अदालत ने आरोपी को एक नाबालिग बच्ची के यौन शोषण का दोषी पाया। आजीवन कारावास की कठोर सजा के साथ, न्यायिक निकाय ने दोषी व्यक्ति पर 1.43 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इस मामले की पैरवी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) शामिल थी, जिसने अपराधी को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। यह सजा बच्चों की सुरक्षा और अपराधियों के लिए कड़ी दंड सुनिश्चित करने की न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।