📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
बिज़नेस
झारखंड हाईकोर्ट ने 725 करोड़ के ऋण में गलत विवरण पर कशिश डेवलपर्स की याचिका खारिज
✍️ Amar Ujala · Bhopal
🗓 31 अक्टू. 2026, 12:36 PM
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झारखंड हाईकोर्ट ने 725 करोड़ रुपये के ऋण में गलत विवरण और फंड डायवर्जन के आरोप पर कशिश डेवलपर्स की याचिका खारिज कर दी।
झारखंड हाईकोर्ट ने कशिश डेवलपर्स द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि 725 करोड़ रुपये के ऋण को गलत विवरण पर दिया गया था।
डेवलपर्स ने दावा किया था कि राज्य‑चलित बैंक से लिया गया ऋण नकली दस्तावेजों पर आधारित था और धन को गैर‑अनुमोदित परियोजनाओं में मोड़ा गया।
अदालत ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई जांच को वैध ठहराया और कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य गलत विवरण और फंड डायवर्जन को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं।
याचिका के अस्वीकार होने के साथ, कशिश डेवलपर्स को संभावित कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा और यह मामला राज्य में बड़े कॉर्पोरेट ऋणों पर न्यायालय की निगरानी को रेखांकित करता है।
डेवलपर्स ने दावा किया था कि राज्य‑चलित बैंक से लिया गया ऋण नकली दस्तावेजों पर आधारित था और धन को गैर‑अनुमोदित परियोजनाओं में मोड़ा गया।
अदालत ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई जांच को वैध ठहराया और कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य गलत विवरण और फंड डायवर्जन को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं।
याचिका के अस्वीकार होने के साथ, कशिश डेवलपर्स को संभावित कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा और यह मामला राज्य में बड़े कॉर्पोरेट ऋणों पर न्यायालय की निगरानी को रेखांकित करता है।