📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / डॉ नरेश पाल मीणा
अपराध
जयपुर कोर्ट ने नरेश मीणा को 2011 के राजस्थान विश्वविद्यालय गोलीकांड में बरी किया
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 29 अक्टू. 2026, 07:36 PM
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जयपुर सेशन कोर्ट ने 2011 के राजस्थान विश्वविद्यालय गोलीकांड में छात्र नेता और राजनेता नरेश मीणा को बरी कर दिया, 15‑वर्षीय कानूनी संघर्ष का अंत हुआ।
जयपुर सेशन कोर्ट ने मंगलवार को नरेश मीणा, पूर्व छात्र नेता और राजनेता, को 2011 के राजस्थान विश्वविद्यालय गोलीकांड मामले में बरी कर दिया। यह फैसला 15‑वर्षीय कानूनी संघर्ष का अंत है।
यह घटना 2011 में विश्वविद्यालय परिसर में हुई, जिसमें कई लोगों को चोट पहुँची और व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मीणा पर गोलीबारी में संलिप्तता का आरोप था, परन्तु अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त हैं।
अदालत के निर्णय में जांच प्रक्रिया में खामियों और मीणा को सीधे अपराध से जोड़ने वाले पुष्ट साक्ष्य की कमी पर प्रकाश डाला गया। यह फैसला केस फ़ाइलों और गवाहों के बयानों की गहन समीक्षा के बाद दिया गया।
यह निर्णय राजस्थान की राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की उम्मीद है, क्योंकि मीणा छात्र राजनीति और स्थानीय शासन में प्रमुख व्यक्ति थे। यह फैसला यह भी दर्शाता है कि आपराधिक कार्यवाही में ठोस साक्ष्य कितना आवश्यक है।
यह घटना 2011 में विश्वविद्यालय परिसर में हुई, जिसमें कई लोगों को चोट पहुँची और व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मीणा पर गोलीबारी में संलिप्तता का आरोप था, परन्तु अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त हैं।
अदालत के निर्णय में जांच प्रक्रिया में खामियों और मीणा को सीधे अपराध से जोड़ने वाले पुष्ट साक्ष्य की कमी पर प्रकाश डाला गया। यह फैसला केस फ़ाइलों और गवाहों के बयानों की गहन समीक्षा के बाद दिया गया।
यह निर्णय राजस्थान की राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की उम्मीद है, क्योंकि मीणा छात्र राजनीति और स्थानीय शासन में प्रमुख व्यक्ति थे। यह फैसला यह भी दर्शाता है कि आपराधिक कार्यवाही में ठोस साक्ष्य कितना आवश्यक है।