📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
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इंदौर हाईकोर्ट ने NHAI को तीन महीने में राष्ट्रीय राजमार्गों के गड्ढे भरने का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 29 अक्टू. 2026, 10:36 AM
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हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति को लेकर NHAI को तीन महीने के भीतर गड्ढे भरने और क्षतिग्रस्त पुलों व जल निकासी व्यवस्था की मरम्मत पूरी करने का निर्देश दिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्गों की बिगड़ती स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सड़कों पर गड्ढों और संरचनात्मक क्षति के कारण यातायात के लिए उत्पन्न हो रहे खतरों पर विशेष ध्यान दिया।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने न्यायालय से शपथ ली कि वह तीन महीने के भीतर सड़कों के गड्ढे भरने, क्षतिग्रस्त पुलों और जल निकासी व्यवस्था की मरम्मत का काम पूरा कर लेगा। न्यायालय ने यह आश्वासन रिकॉर्ड पर ले लिया है ताकि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों की देखभाल जनता की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसमें कोई देरी स्वीकार्य नहीं है। इस आदेश का उद्देश्य यात्रियों के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाना और आवश्यक बुनियादी ढांचे के सुधारों को बिना किसी विलंब के पूरा कराना है।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने न्यायालय से शपथ ली कि वह तीन महीने के भीतर सड़कों के गड्ढे भरने, क्षतिग्रस्त पुलों और जल निकासी व्यवस्था की मरम्मत का काम पूरा कर लेगा। न्यायालय ने यह आश्वासन रिकॉर्ड पर ले लिया है ताकि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों की देखभाल जनता की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसमें कोई देरी स्वीकार्य नहीं है। इस आदेश का उद्देश्य यात्रियों के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाना और आवश्यक बुनियादी ढांचे के सुधारों को बिना किसी विलंब के पूरा कराना है।