🔥 ट्रेंडिंग असम में बाल विवाह पर कार्रवाई: 524 गिर... असम में बाल विवाह पर अंकुश: 524 गिरफ्त... झारखंड हाई कोर्ट: शराब पीने के विवाद... झारखंड के कुमार कुशग्रा भारतीय टीम में... साइकून के प्रभाव से रांची और पूर्व सिं... केरल लॉटरी भग्यथारा BT-63: 1 करोड़ रुप...
28 अक्टू. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
इंदौर हाईकोर्ट ने कचरा वाहनों के शोर में 25% कमी का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Dllu
स्थानीय

इंदौर हाईकोर्ट ने कचरा वाहनों के शोर में 25% कमी का आदेश दिया

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 27 अक्टू. 2026, 09:40 AM 👁 3
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कचरा वाहनों से निकलने वाले शोर को कम करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने शोर में 25% कमी का आदेश दिया है और हर थाने में ध्वनि मापक यंत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने शहर में चलने वाले कचरा वाहनों से निकलने वाले शोर को कम करने के लिए कड़ी कार्रवाई की है। अदालत ने इन वाहनों से निकलने वाले शोर में 25% की कमी का आदेश दिया है। इसके अलावा, अदालत ने हर थाने में ध्वनि मापक यंत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि शोर स्तर की निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सके।
📲Get App