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इंदौर हाईकोर्ट ने कचरा वाहनों के शोर में 25% कमी का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 27 अक्टू. 2026, 09:40 AM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कचरा वाहनों से निकलने वाले शोर को कम करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने शोर में 25% कमी का आदेश दिया है और हर थाने में ध्वनि मापक यंत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने शहर में चलने वाले कचरा वाहनों से निकलने वाले शोर को कम करने के लिए कड़ी कार्रवाई की है। अदालत ने इन वाहनों से निकलने वाले शोर में 25% की कमी का आदेश दिया है। इसके अलावा, अदालत ने हर थाने में ध्वनि मापक यंत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि शोर स्तर की निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सके।