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राजनीति
इंदौर कोर्ट ने महू एसडीओ को अवमानना के लिए 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया
✍️ Amar Ujala · Indore
🗓 27 अक्टू. 2026, 03:40 PM
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इंदौर उच्च न्यायालय की पीठ ने एक भूमि विवाद में स्थगनादेश देने के वैधानिक आधार स्पष्ट न करने और अदालत के निर्देशों का पालन न करने पर महू के एसडीओ पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इंदौर उच्च न्यायालय की पीठ ने महू के एसडीओ पर भूमि विवाद में स्थगनादेश देने के वैधानिक आधार स्पष्ट न करने और अदालत के निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है। अदालत ने एसडीओ के कार्यों को अपने निर्देशों का उल्लंघन और अवमानना के रूप में पाया है। एसडीओ को 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उसे जुर्माना जमा करने के लिए सात दिन दिए गए हैं।