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खेल
गुजरात हाईकोर्ट ने युसुफ पठान की जमीन विवाद याचिका खारिज की
✍️ Amar Ujala · Gujarat
🗓 26 अक्टू. 2026, 11:28 PM
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पूर्व क्रिकेटर युसुफ पठान की जमीन विवाद मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। पठान पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युसुफ पठान की जमीन विवाद मामले में याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला पठान पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाए जाने के बाद आया है। अतिक्रमण की जगह और सीमा के बारे में तुरंत जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह मामला अब निचले न्यायालयों में जाएगा जहां आगे का कानूनी प्रक्रिया होगी।