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2012 में रिश्वत लेने के मामले में पूर्व पेशकार को तीन साल की सजा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Women and Child Development
अपराध

2012 में रिश्वत लेने के मामले में पूर्व पेशकार को तीन साल की सजा

✍️ Amar Ujala · Bhagalpur 🗓 27 अक्टू. 2026, 03:42 AM 👁 3
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बिहार के एक पूर्व पेशकार को 2012 में रिश्वत लेने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उसे दोषी पाया और 12,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

बिहार के भागलपुर की एक अदालत ने 2012 में रिश्वत लेने के मामले में पूर्व पेशकार विरेन्द्र कुमार सिन्हा को तीन साल की सजा सुनाई है। उस समय सिन्हा कटिहार जिला न्यायालय में पेशकार के रूप में कार्यरत था। अदालत ने 17 गवाहों के बयानों के आधार पर उन्हें दोषी पाया, जो रिश्वत लेने के प्रमाण प्रदान करते हैं। सिन्हा को 12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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