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04 नव. 2026•
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दिल्ली में GRAP‑2 प्रतिबंध: कौन‑सी गतिविधियाँ अनुमति और निषेध
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Jorge Royan
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दिल्ली में GRAP‑2 प्रतिबंध: कौन‑सी गतिविधियाँ अनुमति और निषेध

✍️ The Hindu 🗓 04 नव. 2026, 05:38 PM 👁 3
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दिल्ली सरकार के GRAP‑2 आदेश में अनुमति प्राप्त और प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची दी गई है, जिसका उद्देश्य रोग के प्रसार को रोकना है।

दिल्ली प्रशासन ने GRAP‑2 (ग्रुप‑रिलेटेड एक्टिविटी प्रोटोकॉल) आदेश जारी किया है, जिसमें वर्तमान स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के तहत कौन‑सी सार्वजनिक व निजी सभाएँ जारी रखी जा सकती हैं, यह स्पष्ट किया गया है। यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी जिलों पर लागू है और प्रकाशन की तिथि से प्रभावी है।

परिवारिक समारोह जिसमें अधिकतम पाँच सदस्य हों, आवश्यक चिकित्सा अपॉइंटमेंट और सीमित धार्मिक अनुष्ठान, जहाँ शारीरिक दूरी और मास्क का पालन हो, इन्हें अनुमति दी गई है। सार्वजनिक पार्कों में बाहर व्यायाम भी दो मीटर की न्यूनतम दूरी बनाए रखने पर अनुमति है।

विवाह, सांस्कृतिक महोत्सव, राजनीतिक रैलियों जैसी बड़ी सभाओं और भीड़भाड़ वाले इनडोर इवेंट्स पर प्रतिबंध है। साथ ही, सिनेमा हॉल और बैंकेट हॉल जैसे गैर‑आवश्यक व्यावसायिक संस्थानों को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है।

उल्लंघन करने पर 5,000 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना और स्थल का अस्थायी बंदीकरण हो सकता है। प्रवर्तन अधिकारी स्पॉट चेक कर सकते हैं और आयोजकों से अनुपालन प्रमाण मांग सकते हैं।

सरकार ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है और कहा है कि संक्रमण दर में गिरावट आने पर प्रतिबंधों को धीरे‑धीरे हटाया जाएगा।
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