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03 नव. 2026•
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घरेलू हिंसा के आरोपों के लिए सबूत अनिवार्य: दिल्ली हाई कोर्ट
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sir Thomas Metcalfe, 4th Baronet
देश

घरेलू हिंसा के आरोपों के लिए सबूत अनिवार्य: दिल्ली हाई कोर्ट

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 03 नव. 2026, 07:37 PM 👁 2
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दिल्ली कोर्ट ने स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा के आरोप लगाना ही कानूनी राहत के लिए पर्याप्त नहीं है; दावेदारों को अपने कथनों का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत पेश करने होंगे।

दिल्ली स्थित एक अदालत ने घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनी प्रक्रियों पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। पीठ ने कहा कि शोषण या दुर्व्यवहार के आरोप लगाना अंतरिम सुरक्षा या अन्य कानूनी उपायों को पाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

न्यायाधीशों ने तनाव दिया कि हालांकि कानून पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका एक तथ्यात्मक आधार होना आवश्यक है। राहत चाहने वाले दावेदारों को अदालत के आदेश जारी करने से पहले अपने दावों का समर्थन करने के लिए विश्वसनीय सबूत प्रस्तुत करने होंगे।

यह फैसला आरोपितों के अधिकारों और पीड़ितों की वास्तविक सुरक्षा की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने के लिए किया गया है। यह तहत अदालतों के लिए एक दिशा-निर्देश है कि वे मौखिक कथनों के बजाय शिकायतों के प्रमाणिक मूल्य का समीक्षा करें।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय पारिवारिक कानून मामलों में दस्तावेज़ीकरण और प्रमाणों की महत्वपूर्णता को रेखांकित करता है, जिससे न्यायिक संसाधनों का उपयोग सत्यापित मामलों के लिए किया जा सके।
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