📷 चित्र स्रोत: Hindustan Times (via NewsData)
टेक्नोलॉजी
TRAI ने 24/7 एआई शिकायत केंद्र, 16 घंटे मानव सहायता और ₹20 लाख दंड का आदेश दिया
✍️ Hindustan Times
🗓 03 नव. 2026, 04:45 AM
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टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने टेलिकॉम ऑपरेटरों को 24/7 एआई‑सक्षम शिकायत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है, जिसमें 16 घंटे तक मानव सहायता उपलब्ध होगी। इस आदेश में तेज़ अपील प्रक्रिया और शिकायतों के गलत निपटारे पर ₹20 लाख तक दंड भी शामिल है।
TRAI ने टेलिकॉम ऑपरेटरों को 24/7 एआई‑सक्षम शिकायत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है।
आदेश के अनुसार, मानव सहायता कम से कम 16 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि ग्राहक ज़रूरत पड़ने पर लाइव एजेंट से संपर्क कर सकें।
इसके अलावा, TRAI ने तेज़ अपील प्रक्रिया शुरू की है और शिकायतों के गलत निपटारे पर ₹20 लाख तक दंड तय किया है।
नियामक ने कहा कि यह बदलाव शिकायत निवारण को सरल बनाएगा, प्रतीक्षा समय घटाएगा और टेलिकॉम क्षेत्र में ग्राहक अनुभव को बेहतर करेगा।
आदेश के अनुसार, मानव सहायता कम से कम 16 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि ग्राहक ज़रूरत पड़ने पर लाइव एजेंट से संपर्क कर सकें।
इसके अलावा, TRAI ने तेज़ अपील प्रक्रिया शुरू की है और शिकायतों के गलत निपटारे पर ₹20 लाख तक दंड तय किया है।
नियामक ने कहा कि यह बदलाव शिकायत निवारण को सरल बनाएगा, प्रतीक्षा समय घटाएगा और टेलिकॉम क्षेत्र में ग्राहक अनुभव को बेहतर करेगा।