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राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व चुनाव आयोग को CEC की व्यापक इम्युनिटी पर नोटिस जारी किया
✍️ TOI India
🗓 04 नव. 2026, 05:49 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को CEC को दी गई व्यापक इम्युनिटी पर प्रश्न उठाते हुए नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को एक औपचारिक नोटिस जारी किया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को दी गई व्यापक इम्युनिटी की वैधता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। कोर्ट ने पक्षों को लिखित तर्क और संबंधित दस्तावेज़ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यह इम्युनिटी किस कानूनी आधार पर दी गई है।
यह याचिका इस बात को चुनौती देती है कि क्या CEC को सभी सिविल और आपराधिक मुकदमों से पूरी तरह मुक्त किया जा सकता है, जिसे आलोचक जवाबदेही में बाधा मानते हैं, जबकि समर्थक इसे चुनावी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानते हैं। केंद्र और चुनाव आयोग को इस इम्युनिटी के आधार को स्पष्ट करने के लिए निर्देश देकर, न्यायालय ने स्वायत्तता और निगरानी के बीच संतुलन की जांच का संकेत दिया है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस मुद्दे का फैसला भारत के संवैधानिक पदों के कार्यप्रणाली पर precedent स्थापित कर सकता है, और भविष्य में चुनावी ढांचे में सुधारों को प्रभावित कर सकता है। अभी तक सुनवाई की तिथि तय नहीं हुई है, पर यह नोटिस CEC के अधिकारों की न्यायिक समीक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह याचिका इस बात को चुनौती देती है कि क्या CEC को सभी सिविल और आपराधिक मुकदमों से पूरी तरह मुक्त किया जा सकता है, जिसे आलोचक जवाबदेही में बाधा मानते हैं, जबकि समर्थक इसे चुनावी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानते हैं। केंद्र और चुनाव आयोग को इस इम्युनिटी के आधार को स्पष्ट करने के लिए निर्देश देकर, न्यायालय ने स्वायत्तता और निगरानी के बीच संतुलन की जांच का संकेत दिया है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस मुद्दे का फैसला भारत के संवैधानिक पदों के कार्यप्रणाली पर precedent स्थापित कर सकता है, और भविष्य में चुनावी ढांचे में सुधारों को प्रभावित कर सकता है। अभी तक सुनवाई की तिथि तय नहीं हुई है, पर यह नोटिस CEC के अधिकारों की न्यायिक समीक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है।