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04 नव. 2026•
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सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विशेष सेल बनाने का निर्देश दिया
📷 चित्र स्रोत: Hindustan Times (via NewsData)
देश

सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विशेष सेल बनाने का निर्देश दिया

✍️ Hindustan Times 🗓 04 नव. 2026, 02:45 PM 👁 2
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बाल श्रम संशोधन अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विशेष सेल बनाने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने हालिया आदेश में केंद्र सरकार को बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष सेल बनाने का निर्देश दिया। यह आदेश इस बात को दर्शाता है कि मौजूदा तंत्र ने देश भर में बाल श्रम को समाप्त करने में पर्याप्त प्रभाव नहीं दिखाया है।

संशोधित अधिनियम में खतरनाक कार्यों की परिभाषा का विस्तार किया गया है और उल्लंघन पर दंड को कड़ा किया गया है, जिससे बच्चों को शोषणकारी रोजगार से बचाया जा सके। विशेष सेल की स्थापना से यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य है कि ये कानूनी प्रावधान वास्तविक कार्रवाई में बदलें।

इस सेल को राज्यों और निजी संस्थानों की अनुपालन की निगरानी, श्रम मंत्रालय के साथ समन्वय तथा प्रगति की नियमित रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है। यह दिशानिर्देश तैयार करेगा, ऑडिट करेगा और प्रवर्तन एजेंसियों के लिए क्षमता निर्माण में मदद करेगा।

सरकारी अधिकारियों ने आदेश का पालन करने की पुष्टि की है और सेल की संरचना एवं कार्यप्रणाली का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। यह कदम बाल श्रम समाप्त करने और भारत की श्रम मानकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है।
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