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राजनीति
सुप्रीम कोर्ट: मतदाता सूची में 'तार्किक विसंगति' जांच पर निर्णय अभी नहीं हुआ
✍️ TOI India
🗓 28 अक्टू. 2026, 11:07 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में 'तार्किक विसंगति' जांच करने की अनुमति देने का अपना पूर्व निर्णय geçici था। अदालत ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया से जुड़े कानूनी प्रश्न अभी भी हल नहीं हुए हैं।
भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा पुष्टि की है कि मतदाता सूची में चुनाव आयोग की 'तार्किक विसंगति' जांच की कानूनीता अभी भी विचारधीन है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कंत और जस्टिस जयमल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने स्पष्ट किया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में ईसी को इस श्रेणी का उपयोग करने की अनुमति देने का अपना पूर्व निर्णय geçici था। अदालत ने जोर दिया कि बिहार में SIR अभ्यास पर निर्णय ने संशोधन प्रक्रिया से जुड़े हर कानूनी प्रश्न को हल नहीं किया है।