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स्थानीय
सिक्किम हाई कोर्ट ने राज्यभर बिल्डिंग नियमों का विस्तार करने का आग्रह किया
✍️ Sikkimexpress
🗓 03 नव. 2026, 03:38 PM
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सिक्किम हाई कोर्ट ने राज्य में सभी क्षेत्रों में बिल्डिंग नियमों के विस्तार का निर्देश दिया है।
सिक्किम हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में बिल्डिंग नियमों के विस्तार का आदेश जारी किया है। यह निर्देश विभिन्न जिलों में असमान निर्माण मानकों को एकसमान करने के उद्देश्य से दिया गया है।
कोर्ट ने बताया कि अनियोजित और असुरक्षित निर्माण को रोकना आवश्यक है, क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्र में निवासियों और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा बन सकता है। समान नियामक ढांचा लागू करके, राज्य सुरक्षित निर्माण, बेहतर भूमि उपयोग और अवैध इमारतों को कम करने की उम्मीद करता है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और स्थानीय नगरपालिका निकायों से एक कार्यान्वयन योजना तैयार करने को कहा है, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत द्वारा समीक्षा की जाएगी। यह योजना सभी जिलों में समय पर लागू होने की दिशा में कदम होगी।
कोर्ट ने बताया कि अनियोजित और असुरक्षित निर्माण को रोकना आवश्यक है, क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्र में निवासियों और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा बन सकता है। समान नियामक ढांचा लागू करके, राज्य सुरक्षित निर्माण, बेहतर भूमि उपयोग और अवैध इमारतों को कम करने की उम्मीद करता है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और स्थानीय नगरपालिका निकायों से एक कार्यान्वयन योजना तैयार करने को कहा है, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत द्वारा समीक्षा की जाएगी। यह योजना सभी जिलों में समय पर लागू होने की दिशा में कदम होगी।