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सरकारी योजना
राजस्थान हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत पर मुआवजा योजना लागू करने का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 28 अक्टू. 2026, 10:36 AM
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन महीनों के भीतर हिरासत में होने वाली मौतों पर मुआवजा देने के लिए 'राजस्थान कस्टोडियल डेथ रिलीफ स्कीम-2025' लागू करने का निर्देश दिया है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य में हिरासत में होने वाली मौतों के पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना लागू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार को 'राजस्थान कस्टोडियल डेथ रिलीफ स्कीम-2025' को अंतिम रूप देने और तीन महीनों के भीतर लागू करने का आदेश दिया है। यह योजना उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो पुलिस या सरकारी हिरासत में मर जाते हैं।