📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sojat
राजनीति
नई लिटिगेशन पॉलिसी पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त: सरकार को पांच हफ्ते का अंतिम मौका
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 30 अक्टू. 2026, 12:40 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नई लिटिगेशन पॉलिसी लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए अंतिम पांच सप्ताह का समय दिया है। अनुपालन न होने पर शीर्ष अधिकारियों को तलब किया जा सकता है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने नई लिटिगेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार को एक सख्त निर्देश जारी किया है। अदालत ने प्रशासन को इस मामले में ठोस प्रगति प्रदर्शित करने के लिए पांच सप्ताह की अंतिम अवधि प्रदान की है।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने स्थिति की तात्कालिकता पर जोर दिया। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए तो वरिष्ठ अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
विशेष रूप से, अदालत ने संकेत दिया कि मुख्य सचिव, प्रमुख विधि सचिव और वित्त सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें नीति के निष्पादन में किसी भी देरी के कारणों को व्यक्तिगत रूप से समझाना होगा।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने स्थिति की तात्कालिकता पर जोर दिया। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए तो वरिष्ठ अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
विशेष रूप से, अदालत ने संकेत दिया कि मुख्य सचिव, प्रमुख विधि सचिव और वित्त सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें नीति के निष्पादन में किसी भी देरी के कारणों को व्यक्तिगत रूप से समझाना होगा।