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अपराध
रजस्थानी हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग पर नियुक्ति में देरी के लिए अवमानना नोटिस जारी
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 01 नव. 2026, 08:36 AM
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रजस्थानी हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया, क्योंकि मृत सहायक अभियंता के अविवाहित भाई रोमिल जैन की नियुक्ति में पाँच महीने की देरी हुई।
रजस्थानी हाईकोर्ट ने गुरुवार को जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया, क्योंकि पाँच महीने पहले जारी आदेश का पालन नहीं हुआ।
उस आदेश के अनुसार विभाग को मृत सहायक अभियंता के अविवाहित भाई रोमिल जैन की नियुक्ति चार हफ्तों के भीतर करनी थी, पर यह नियुक्ति नहीं हुई।
नोटिस में तत्काल अनुपालन की मांग की गई है और यदि विभाग समय पर कार्य नहीं करता तो आगे की सजा का भी उल्लेख है।
विभाग से अपेक्षा है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब दे, अन्यथा अदालत अतिरिक्त दण्ड लगा सकती है।
उस आदेश के अनुसार विभाग को मृत सहायक अभियंता के अविवाहित भाई रोमिल जैन की नियुक्ति चार हफ्तों के भीतर करनी थी, पर यह नियुक्ति नहीं हुई।
नोटिस में तत्काल अनुपालन की मांग की गई है और यदि विभाग समय पर कार्य नहीं करता तो आगे की सजा का भी उल्लेख है।
विभाग से अपेक्षा है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब दे, अन्यथा अदालत अतिरिक्त दण्ड लगा सकती है।