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शिक्षा
राजस्थान हाईकोर्ट ने सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति चुनौती देने वाली याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर 1 लाख जुर्माना
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 04 नव. 2026, 10:36 AM
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरदार पटेल पुलिस और अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आलोक त्रिपाठी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सहायक प्रोफेसर विजय सिंह शेरों द्वारा दायर की गई जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है, जिसमें सरदार पटेल पुलिस और अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय (SPPU) के कुलपति डॉ. आलोक त्रिपाठी की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।
अदालत ने अपने आदेश में इस याचिका को बेबुनियाद पाया और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इस फैसले से डॉ. त्रिपाठी की कुलपति पद पर नियुक्ति की वैधता को पक्का किया गया है।
यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के खिलाफ अदालत की दृढ़ता को दर्शाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना मजबूत कानूनी आधार के प्रशासनिक नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।
इस निर्णय के बाद, डॉ. आलोक त्रिपाठी SPPU के कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे, जिससे विश्वविद्यालय के संचालन और पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अदालत ने अपने आदेश में इस याचिका को बेबुनियाद पाया और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इस फैसले से डॉ. त्रिपाठी की कुलपति पद पर नियुक्ति की वैधता को पक्का किया गया है।
यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के खिलाफ अदालत की दृढ़ता को दर्शाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना मजबूत कानूनी आधार के प्रशासनिक नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।
इस निर्णय के बाद, डॉ. आलोक त्रिपाठी SPPU के कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे, जिससे विश्वविद्यालय के संचालन और पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।