📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sojat
अपराध
राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की पैरोल याचिका खारिज, अब कोई निर्देश नहीं
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 31 अक्टू. 2026, 10:36 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की पैरोल याचिका निस्तारित कर दी, कहा कि पहले के आदेश का पालन हो चुका है और अब किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की पैरोल से जुड़ी याचिका का निस्तारण कर दिया। न्यायमूर्ति डॉ. नूपुर भाटी और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने निर्णय दिया कि पैरोल से संबंधित पहले के आदेश का पालन हो चुका है।
निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि पैरोल के सभी प्रक्रियागत शर्तें पूरी हो चुकी हैं और अदालत से किसी अतिरिक्त निर्देश की आवश्यकता नहीं है।
इस फैसले से आसाराम की पैरोल स्थिति पर कानूनी चुनौती समाप्त हो गई है और यह पुष्टि हुई है कि अदालत के आदेशों का पालन किया गया है।
यह निर्णय आसाराम की पैरोल के वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करता है और संकेत देता है कि अदालत इस मामले में आगे हस्तक्षेप नहीं करेगी।
निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि पैरोल के सभी प्रक्रियागत शर्तें पूरी हो चुकी हैं और अदालत से किसी अतिरिक्त निर्देश की आवश्यकता नहीं है।
इस फैसले से आसाराम की पैरोल स्थिति पर कानूनी चुनौती समाप्त हो गई है और यह पुष्टि हुई है कि अदालत के आदेशों का पालन किया गया है।
यह निर्णय आसाराम की पैरोल के वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करता है और संकेत देता है कि अदालत इस मामले में आगे हस्तक्षेप नहीं करेगी।