📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Bollywood Hungama
नौकरी
पंजाब हाईकोर्ट ने आबकारी भर्ती के आवेदनों का ब्योरा मांगा
✍️ Amar Ujala · Jalandhar
🗓 01 नव. 2026, 03:37 AM
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पंजाब हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग को हालिया भर्ती के सभी आवेदनों का पूरा ब्योरा देने का आदेश दिया है।
जालंधर में बैठी पंजाब हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य आबकारी विभाग को हालिया भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त सभी आवेदनों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया। यह आदेश भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर दायर याचिका के बाद जारी किया गया।
अदालत के आदेश में विभाग को आवेदकों के नाम, शैक्षणिक योग्यता और प्रत्येक आवेदन की स्थिति सहित पूरी जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सेवा में नियुक्तियों की निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह जानकारी अनिवार्य है।
आबकारी विभाग, जो निरीक्षक से लेकर क्लर्क तक विभिन्न पदों के लिए समय-समय पर भर्ती करता है, ने अभी तक अदालत के निर्देश के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। आगे की सुनवाई में यह जांच की जाएगी कि भर्ती प्रक्रिया में कोई प्रक्रिया संबंधी चूक हुई है या नहीं।
अदालत के आदेश में विभाग को आवेदकों के नाम, शैक्षणिक योग्यता और प्रत्येक आवेदन की स्थिति सहित पूरी जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सेवा में नियुक्तियों की निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह जानकारी अनिवार्य है।
आबकारी विभाग, जो निरीक्षक से लेकर क्लर्क तक विभिन्न पदों के लिए समय-समय पर भर्ती करता है, ने अभी तक अदालत के निर्देश के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। आगे की सुनवाई में यह जांच की जाएगी कि भर्ती प्रक्रिया में कोई प्रक्रिया संबंधी चूक हुई है या नहीं।