📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, 10 वर्ष से कम सजा वाले अपराध में आरोपी को अपराधी नहीं माना जा सकता
✍️ Amar Ujala · Punjab
🗓 31 अक्टू. 2026, 09:02 AM
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पंजाब‑हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 10 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में आरोपी को धारा 84(4) के तहत अपराधी नहीं माना जा सकता।
पंजाब‑हरियाणा हाईकोर्ट ने आज एक निर्णय जारी किया जिसने कुछ अपराधों के वर्गीकरण के तरीके को बदल दिया। जहाँ अधिकतम सजा दस वर्ष से कम है, अदालत ने माना कि आरोपी को धारा 84(4) के तहत अपराधी नहीं कहा जा सकता। यह निर्णय एक याचिका के बाद आया जिसमें वर्तमान प्रथा को संविधानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं बताया गया था। अदालत ने ज़ोर दिया कि वर्गीकरण अपराध की गंभीरता और निर्धारित सजा को प्रतिबिंबित करे। उसने निचली अदालतों को निर्देश दिया कि वे इस व्याख्या को भविष्य के निर्णयों में लागू करें।