📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Satdeep Gill
राजनीति
पंजाब सरकार पर 32,418 करोड़ रुपये का डीए/डीआर बकाया, 6% ब्याज के साथ भुगतान का आदेश
✍️ Amar Ujala · Jalandhar
🗓 03 नव. 2026, 10:36 AM
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों के 32,418 करोड़ रुपये के बकाया महंगाई भत्ते और राहत का भुगतान 6% ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाया भुगतानों के मामले में सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने उल्लेख किया है कि राज्य सरकार की ओर से महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के रूप में कुल 32,418 करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है। यह बड़ी राशि राज्य के कर्मचारियों और रिटायरों के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी।
अपने फैसले में, हाईकोर्ट ने इन वित्तीय देनदारियों को समय पर निपटाने की जरूरत पर जोर दिया। सरकार को इन बकाया राशियों के साथ-साथ 6% ब्याज का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है। कोर्ट का यह आदेश साबित करता है कि कानूनी रूप से निर्धारित लाभों का समय पर भुगतान करना, जो जनकर्मियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक हैं, कितना महत्वपूर्ण है।
यह निर्णय पंजाब सरकार पर भारी वित्तीय बोझ डालता है, जिसके तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि भुगतानों को नियमित किया जा सके। कोर्ट की यह सख्त रवैया इन महत्वपूर्ण भत्तों के वितरण में और देरी को रोकने के लिए है, जो महंगाई के मुकाबले लड़ने और प्रभावित व्यक्तियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं।
अपने फैसले में, हाईकोर्ट ने इन वित्तीय देनदारियों को समय पर निपटाने की जरूरत पर जोर दिया। सरकार को इन बकाया राशियों के साथ-साथ 6% ब्याज का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है। कोर्ट का यह आदेश साबित करता है कि कानूनी रूप से निर्धारित लाभों का समय पर भुगतान करना, जो जनकर्मियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक हैं, कितना महत्वपूर्ण है।
यह निर्णय पंजाब सरकार पर भारी वित्तीय बोझ डालता है, जिसके तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि भुगतानों को नियमित किया जा सके। कोर्ट की यह सख्त रवैया इन महत्वपूर्ण भत्तों के वितरण में और देरी को रोकने के लिए है, जो महंगाई के मुकाबले लड़ने और प्रभावित व्यक्तियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं।