📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Abhinoor Singh Anand
धर्म
पटना साहिब गुरुद्वारा चुनाव: हाईकोर्ट ने 24 नवंबर तक मतदाता सूची सौंपने का निर्देश दिया
✍️ Amar Ujala · Bihar
🗓 04 नव. 2026, 08:37 PM
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पटना हाईकोर्ट ने 2023 से लंबित पटना साहिब गुरुद्वारा चुनावों के लिए 24 नवंबर तक अंतिम मतदाता सूची बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकरण को सौंपने का सख्त निर्देश दिया है।
पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि 24 नवंबर तक अंतिम मतदाता सूची को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकरण को सौंपा जाना चाहिए।
यह आदेश 2023 से लंबित चुनावों के संदर्भ में आया है, जहाँ प्रक्रिया में देरी की समस्या सामने आई थी। हाईकोर्ट का यह निर्देश चुनाव प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए दिया गया है।
अदालत द्वारा तय की गई इस कड़ी समयसीमा के तहत संबंधित अधिकारियों को मतदाता सूची को बिना किसी देरी के अंतिम रूप देना होगा। यह कदम ऐतिहासिक गुरुद्वारे के प्रबंधन को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है।
यह आदेश 2023 से लंबित चुनावों के संदर्भ में आया है, जहाँ प्रक्रिया में देरी की समस्या सामने आई थी। हाईकोर्ट का यह निर्देश चुनाव प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए दिया गया है।
अदालत द्वारा तय की गई इस कड़ी समयसीमा के तहत संबंधित अधिकारियों को मतदाता सूची को बिना किसी देरी के अंतिम रूप देना होगा। यह कदम ऐतिहासिक गुरुद्वारे के प्रबंधन को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है।