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04 नव. 2026•
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पटना हाईकोर्ट: पति का नाम होने पर भी जाति प्रमाणपत्र मान्य, महिला को नियुक्ति का आदेश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / India Post, Government of India
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पटना हाईकोर्ट: पति का नाम होने पर भी जाति प्रमाणपत्र मान्य, महिला को नियुक्ति का आदेश

✍️ Amar Ujala · Bihar 🗓 03 नव. 2026, 11:36 AM 👁 3
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पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विवाहित महिला के जाति प्रमाणपत्र में पिता की जगह पति का नाम दर्ज होने से प्रमाणपत्र अमान्य नहीं माना जा सकता, अदालत ने उसकी नियुक्ति का आदेश दिया।

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में विवाहित महिलाओं के जाति प्रमाणपत्रों की वैधता पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बेंच ने निर्णय दिया कि यदि प्रमाणपत्र में पिता के नाम की जगह पति का नाम दर्ज है, तो इससे प्रमाणपत्र अमान्य नहीं माना जा सकता।

अदालत ने उस महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया, जिसे दस्तावेजों में इस तकनीकी कमी के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। फैसले में स्पष्ट किया गया कि विवाह के कारण नाम में परिवर्तन जाति प्रमाणपत्र में दर्ज की गई जाति स्थिति की प्रामाणिकता को प्रभावित नहीं करता।

इस निर्णय से राज्य में उन महिलाओं को कानूनी स्पष्टता मिलने की उम्मीद है, जिन्हें भर्ती प्रक्रियाओं में इसी तरह की प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ा है। अदालत ने तर्क दिया कि दस्तावेजों के प्रारूप की कठोर व्याख्या को सही नियुक्तियों के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए।
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