📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Srinivasan V
बिज़नेस
एनसीडीआरसी ने ओरिएंटल इंश्योरेंस को दावा पर 7% ब्याज देने का आदेश दिया
✍️ SCC Online
🗓 31 अक्टू. 2026, 10:26 AM
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राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस को एक लंबित दावे पर 7% ब्याज देने का निर्देश दिया।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने ओरिएंटल इंश्योरेंस को एक लंबित दावे पर 7% ब्याज देने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तब आया जब बीमा कंपनी ने उपभोक्ता कानून के तहत निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक दावा निपटारा किया।
आदेश यह दर्शाता है कि बीमा कंपनियों को दावा भुगतान में देरी न करने और देरी होने पर धन के समय मूल्य के लिए ब्याज देना अनिवार्य है। 7% ब्याज दर लागू करके आयोग उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने और भविष्य में ऐसी देरी को रोकने का लक्ष्य रखता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय समान विवादों में एक मिसाल स्थापित कर सकता है, जिससे बीमा कंपनियों को अतिरिक्त वित्तीय दायित्व से बचने के लिए अपने दावा‑प्रक्रिया समय‑सीमा की पुनः समीक्षा करनी पड़ सकती है।
आदेश यह दर्शाता है कि बीमा कंपनियों को दावा भुगतान में देरी न करने और देरी होने पर धन के समय मूल्य के लिए ब्याज देना अनिवार्य है। 7% ब्याज दर लागू करके आयोग उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने और भविष्य में ऐसी देरी को रोकने का लक्ष्य रखता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय समान विवादों में एक मिसाल स्थापित कर सकता है, जिससे बीमा कंपनियों को अतिरिक्त वित्तीय दायित्व से बचने के लिए अपने दावा‑प्रक्रिया समय‑सीमा की पुनः समीक्षा करनी पड़ सकती है।