📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
देश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को आरटीआई द्वितीय अपीलों की स्थिति एक सप्ताह में पेश करने का निर्देश दिया
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 03 नव. 2026, 03:37 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को लंबित द्वितीय अपीलों की विस्तृत स्थिति एक सप्ताह के अंदर पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें देरी की समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरटीआई अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलों के निराकरण में देरी को गंभीरता से लिया है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने प्रशांत त्रिपाठी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।
कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित द्वितीय अपीलों की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया है। इस कदम का उद्देश्य बैकलॉग को कम करना और आवेदकों को समय पर जानकारी दिलाना है।
यह मामला लगभग 14 महीने से लंबित है, जो राज्य में आरटीआई तंत्र की कार्यप्रणाली में मौजूद चुनौतियों को उजागर करता है। हाईकोर्ट की यह हस्तक्षेप आरटीआई अधिनियम द्वारा निर्धारित पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए न्यायिक संकल्प को दर्शाता है।
कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित द्वितीय अपीलों की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया है। इस कदम का उद्देश्य बैकलॉग को कम करना और आवेदकों को समय पर जानकारी दिलाना है।
यह मामला लगभग 14 महीने से लंबित है, जो राज्य में आरटीआई तंत्र की कार्यप्रणाली में मौजूद चुनौतियों को उजागर करता है। हाईकोर्ट की यह हस्तक्षेप आरटीआई अधिनियम द्वारा निर्धारित पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए न्यायिक संकल्प को दर्शाता है।