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04 नव. 2026•
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हिंसा में शामिल सशस्त्र समूहों के खिलाफ UAPA लगाने पर विचार मणिपुर सरकार
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Finance of India
राजनीति

हिंसा में शामिल सशस्त्र समूहों के खिलाफ UAPA लगाने पर विचार मणिपुर सरकार

✍️ Hub News 🗓 04 नव. 2026, 10:38 AM 👁 3
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मणिपुर में जारी हिंसा में शामिल सशस्त्र समूहों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) लागू करने पर विचार मणिपुर सरकार कर रही है।

मणिपुर सरकार हाल ही में राज्य में हुए हिंसक घटनाओं में शामिल सशस्त्र समूहों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) लागू करने के विकल्प पर विचार कर रही है। इस संभावित कानूनी कदम का उद्देश्य बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना और कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी के लिए ज़िम्मेदार गुटों की गतिविधियों पर रोक लगाना है।

यह निर्णय तभी लिया जा रहा है जब मणिपुर के विभिन्न हिस्सों में निवासियों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले लगातार तनाव जारी हैं। UAPA लागू करने पर विचार करने से राज्य प्रशासन की ओर से संगठित हिंसा का विरोध करने के लिए कड़े कानूनी उपायों की ओर एक बदलाव का संकेत मिलता है। UAPA एक केंद्रीय कानून है, जिसके तहत गैरकानूनी गतिविधियों, जिसमें आतंकवाद और अलगाववादी आंदोलन शामिल हैं, में शामिल होने के शक में व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा सकता है।

हालाँकि, अंतिम प्रशासनिक आदेश का विस्तार से सार्वजनिक रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह कदम राज्य की ओर से सुरक्षा खतरों को संभालने के अपने दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। अधिकारियों को कानूनी प्रभावों का मूल्यांकन करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की तुरंत ज़रूरत को पूरा करते हुए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित करने की उम्मीद है।
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