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28 अक्टू. 2026•
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मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश: अजामिक मंदिरों में प्रवेश के लिए गैर-हिंदूओं को श्रद्धा व्यक्त करनी होगी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Raki_Man
धर्म

मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश: अजामिक मंदिरों में प्रवेश के लिए गैर-हिंदूओं को श्रद्धा व्यक्त करनी होगी

✍️ NDTV Top 🗓 28 अक्टू. 2026, 11:58 AM 👁 2
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मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि अजामिक मंदिरों में प्रवेश करने वाले गैर-हिंदूओं को देवता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी होगी। यह मौजूदा नियमों से आगे बढ़ता है जो केवल मंदिर के ध्वजस्तंभ पार करने वालों पर लागू होते थे।

मद्रास उच्च न्यायालय ने अजामिक मंदिरों में गैर-हिंदू प्रवेश के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। अदालत ने सभी गैर-हिंदूओं को इन मंदिरों में प्रवेश करने के लिए प्रतिष्ठित देवता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की आवश्यकता है। यह नया नियम मौजूदा नियमों से आगे बढ़ता है, जो पहले केवल मंदिर के ध्वजस्तंभ पार करने वाले गैर-हिंदूओं को देवता में विश्वास और मंदिर के रीति-रिवाजों का पालन करने के लिए कहता था। यह निर्णय भारत में धार्मिक सहिष्णुता के अभ्यास और मंदिर प्रवेश नियमों की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है।
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