📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
कृषि
झारखंड हाईकोर्ट ने खाद्य निगम को 6 नवंबर तक 400 किसानों की 24.64 लाख रुपये लौटाने का आदेश
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 30 अक्टू. 2026, 11:39 AM
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झारखंड हाईकोर्ट ने बहरागोड़ा के करीब 400 किसानों की लगभग 24.64 लाख रुपये की फंसी पूंजी वापस दिलाने के लिए खाद्य निगम को 6 नवंबर तक का समय दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने स्थानीय किसानों की आर्थिक समस्या को लेकर सख्त रुख अपनाया है और खाद्य निगम को एक निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने खाद्य निगम को 6 नवंबर तक लगभग 24.64 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है।
यह रकम बहरागोड़ा क्षेत्र के करीब 400 किसानों की फंसी हुई पूंजी है। न्यायालय की यह कार्रवाई उन किसानों की रोकें गई राशि को वापस दिलाने के लिए की गई है, जो समय-समय पर उनकी चिंता का विषय बन रही थी।
इस आदेश से साफ पता चलता है कि न्यायालय किसानों के वित्तीय अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है और संस्थागत देरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। खाद्य निगम को अब प्रभावित किसानों को राशि देने के लिए तय समय सीमा का पालन करना होगा।
यह निर्णय किसानों के लिए तुरंत आर्थिक राहत का काम करेगा, जिससे वे अपनी निवेशित राशि वापस पा सकेंगे और बिना किसी वित्तीय बोझ के अपनी खेती-बाड़ी की गतिविधियां आगे बढ़ा सकेंगे।
यह रकम बहरागोड़ा क्षेत्र के करीब 400 किसानों की फंसी हुई पूंजी है। न्यायालय की यह कार्रवाई उन किसानों की रोकें गई राशि को वापस दिलाने के लिए की गई है, जो समय-समय पर उनकी चिंता का विषय बन रही थी।
इस आदेश से साफ पता चलता है कि न्यायालय किसानों के वित्तीय अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है और संस्थागत देरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। खाद्य निगम को अब प्रभावित किसानों को राशि देने के लिए तय समय सीमा का पालन करना होगा।
यह निर्णय किसानों के लिए तुरंत आर्थिक राहत का काम करेगा, जिससे वे अपनी निवेशित राशि वापस पा सकेंगे और बिना किसी वित्तीय बोझ के अपनी खेती-बाड़ी की गतिविधियां आगे बढ़ा सकेंगे।