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जबलपुर हाईकोर्ट ने पानी के टैक्स में वृद्धि पर कार्रवाई का निर्देश दिया
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 27 अक्टू. 2026, 11:38 PM
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जबलपुर हाईकोर्ट ने पानी के टैक्स में 160% की वृद्धि पर कार्रवाई का निर्देश दिया है।
जबलपुर हाईकोर्ट ने शहर में पानी के टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर उठे विवाद में हस्तक्षेप किया है। कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को नागरिकों द्वारा पानी के टैक्स में 160% की वृद्धि पर व्यक्त की गई चिंताओं का समाधान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश उन याचिकाओं के जवाब में आया है जिन्हें निवासियों द्वारा पानी की बिल में अचानक और भारी वृद्धि पर असंतोष व्यक्त करते हुए दायर किया गया था। अब नगर निगम आयुक्त को पानी के टैक्स की संरचना की समीक्षा करने और कोर्ट को वृद्धि के पीछे के तर्क का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है।