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04 नव. 2026•
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पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Supreme Court of India
अपराध

पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज

✍️ Amar Ujala · Jabalpur 🗓 04 नव. 2026, 08:36 PM 👁 3
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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे वह इस तिविशा शर्मा मामले में हिरासत में रहे।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।

संबंधित न्यायाधीश को तिविशा शर्मा मामले में कथित दुराचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

न्यायालय के आदेश में कहा गया कि प्रस्तुत साक्ष्य जमानत देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और मामले के आगे के कार्यवाही के लिए हिरासत आवश्यक है।

इस निर्णय के बाद गिरिबाला सिंह को आगे की सुनवाई तक हिरासत में रखा जाएगा।
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