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शिक्षा
हाईकोर्ट ने जाबलपुर कॉलेज से मांगा जवाब, छात्र की एमबीबीएस सीट पुनः आरक्षित
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 29 अक्टू. 2026, 10:36 PM
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जाबलपुर के हाईकोर्ट ने एक स्थानीय कॉलेज से छात्र दिव्यांशु सेपटा की एमबीबीएस सीट को पुनः आरक्षित रखने का निर्देश दिया, क्योंकि कॉलेज ने ऑनलाइन प्रवेश स्लिप तैयार नहीं की।
जाबलपुर के हाईकोर्ट ने छात्र दिव्यांशु सेपटा द्वारा दायर याचिका सुनी, जिसमें उनके एमबीबीएस सीट के निरस्तीकरण की बात थी। न्यायालय ने पाया कि कॉलेज प्रबंधन ने आवश्यक ऑनलाइन प्रवेश स्लिप तैयार नहीं की, जिससे सीट निरस्त हुई। इसके बाद हाईकोर्ट ने कॉलेज को निर्देश दिया कि छात्र के लिए सीट रिक्त रखी जाए और कॉलेज से विस्तृत जवाब मांगा गया। यह निर्णय प्रशासनिक अनुपालन के महत्व को रेखांकित करता है और दिखाता है कि छात्र न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।