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04 नव. 2026•
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चुनाव आयोग ने हटे मतदाताओं को फिर से नामांकन की अनुमति दी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Election Commission of India
राजनीति

चुनाव आयोग ने हटे मतदाताओं को फिर से नामांकन की अनुमति दी

✍️ DW.com 🗓 04 नव. 2026, 09:53 PM 👁 3
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चुनाव आयोग ने कहा कि हटे हुए मतदाताओं को अब फिर से नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नई दिल्ली – चुनाव आयोग ने यह निर्देश जारी किया है कि जिन मतदाताओं के नाम चुनावी सूची से हटाए गए थे, वे अब पुनः नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे सामान्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। यह कदम उन मामलों को दूर करने के लिए उठाया गया है जहाँ नियमित सूची‑सफाई के दौरान वैध मतदाताओं को गलती से हटाया गया था।

आयोग के अनुसार, प्रभावित मतदाताओं को ऑनलाइन पोर्टल या निर्धारित पंजीकरण केंद्रों पर नया आवेदन जमा करना होगा, साथ में पहचान और निवास प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक मामले की जांच के बाद नाम को पुनः सूची में शामिल किया जाएगा, और प्रक्रिया कुछ हफ्तों में पूरी होने की उम्मीद है।

यह निर्णय नागरिक समाज संगठनों और कई राजनीतिक दलों की चिंताओं के बाद आया, जिन्होंने आगामी चुनावों से पहले मतदाता बहिष्कार की संभावना जताई थी। पुनः नामांकन की सुविधा देकर आयोग चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को मजबूत करना और सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना चाहता है।

आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी पंजीकरण स्थिति जांचें और यदि उनका नाम नहीं दिख रहा हो तो तुरंत पुनः नामांकन के लिए कदम उठाएँ, क्योंकि अगले चुनावी चक्र में भागीदारी के लिए समय पर पंजीकरण आवश्यक है।
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