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03 नव. 2026•
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एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस धोखाधड़ी में सुभाष चंद्रा के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / শরদিন্দু ভট্টাচার্য্য
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एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस धोखाधड़ी में सुभाष चंद्रा के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 03 नव. 2026, 06:36 AM 👁 3
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एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से 1,322 करोड़ रुपये की कथित कर्ज धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह कदम एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलएचएफएल) से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के संदर्भ में उठाया गया है।

जाँच के अनुसार, यह मामला 1,322 करोड़ रुपये की कथित कर्ज धोखाधड़ी से संबंधित है। अधिकारियों ने इस कथित योजना में सुभाष चंद्रा को प्रमुख व्यक्ति के रूप में पहचाना है, जिसके बाद उनके खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया गया है।

इस मामले का पंजीकरण एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की वित्तीय प्रक्रियाओं पर चल रही जाँच में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ईडी की ओर से फंड्स के प्रवाह को ट्रैस करने और कथित धोखाधड़ी की पूरी गहराई का आकलन करने के लिए आगे की पूछताछ की उम्मीद की जा रही है।

यह विकास सुभाष चंद्रा के सामने पहले से मौजूद कानूनी मुश्किलों को और बढ़ा देता है। यह मामला होटिंग फाइनेंस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियामक निकायों के कड़े रुख को दर्शाता है।
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