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04 नव. 2026•
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ईसी का स्पष्टीकरण: पहले से पंजीकृत मतदाता फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं
📷 चित्र स्रोत: Hindustan Times (via NewsData)
राजनीति

ईसी का स्पष्टीकरण: पहले से पंजीकृत मतदाता फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं

✍️ Hindustan Times 🗓 04 नव. 2026, 09:50 AM 👁 2
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भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जो मतदाता पहले से पंजीकृत हैं, वे अपने नामों को मतदाता सूची में शामिल रहने के लिए फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसी) ने मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें विशेष रूप से उन लोगों को ध्यान में रखा गया है जिन्हें पहले से पंजीकृत किया जा चुका है। आयोग ने कहा है कि ऐसे मतदाता, यदि वे चाहें, तो अपने नामों को मतदाता सूची में शामिल रहने के लिए फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं।

यह निर्देश मतदाता डेटा की सत्यापन और देखभाल को सरल बनाने के लिए दिया गया है। पहले से पंजीकृत नागरिकों को इस विशिष्ट फॉर्म का उपयोग करने की अनुमति देकर, ईसी मौजूदा रिकॉर्ड में किसी भी संभावित कमी या असंगति को कुशलता से दूर करने का प्रयास कर रहा है।

यह कदम देश में निर्वाचन प्रक्रिया की सटीकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी स्थिति की जांच करें और आगामी चुनावों के दौरान किसी भी समस्या से बचने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें।
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